Pradhan Mantri Awas Yojana list Grameen
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नई सूची 2020 ! प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पात्रता सूची !PMAYG List 2020 ! प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट
आज हम आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे हम आपको बतायेगे की आप किस प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट को ऑनलाइन देख सकते है| Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के अंतर्गत जिन आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन आवेदन किये थे और वह ग्रामीण आवास योजना लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे उन आवेदकों के लिए PMAY- Gramin की आधिकारिक वेबसाइट@pmayg.gov.in पर सूची जारी की जा रही है|
Pm Awas Yojana Complaint / फर्जी वाडे की शिकायत कैसे करेPMAY-G नई संशोधित सूची 2020
इस योजना की नई सूची के अंतर्गत लाभार्थियों के नाम जारी किये जायेगे | PMAY-G New List के अंतर्गत उन लाभार्थियों का नाम आएगा जिन्हे इस योजना के लिए चुना गया है | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 और PMAY-G नई संशोधित सूची में जिन लाभार्थियों का नाम होगा वही इस योजना का लाभ सकते है और पक्का घर बनाने के लिए धनराशि प्राप्त कर सकते है इस योजना की ऑनलाइन लिस्ट में आपको लाभार्थी के मूल विवरण तथा बैंक खाता विवरण मिलेगा | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 की खोज लाभार्थी 2 तरीके से कर सकते है |
PMAY-G लाभार्थी सूची पंजीकरण संख्या द्वारा
PMAY-G लाभार्थी सूचीअग्रिम खोजे द्वारा
पीएम ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी का चयन
- इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन /निर्धारण SECC 2011 के आकड़े में आवास आभाव को दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा मान्यीकरण किया जायेगा ।
- पीएम ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 के तहत उन लाभार्थियों का चयन बीपीएल सूची के स्थान पर SECC 2011 आकड़ो के अनुसार बेघर परिवार या एक या 2 कच्चे दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वालो का किया जायेगा ।
- पात्र लाभार्थियों में से सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति , अल्पसंख्यक और अन्य जैसे प्रत्येक श्रेणी के बेघर परिवारों और एक या 2 कच्चे कमरों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी ।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जाति ,अल्पसंख्यक और ने ऐसी प्रत्येक श्रेणी के परिवारों के 1 या 2 कमरों से अधिक कमरों के मकान वालो को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ।
लिस्ट कैसे देखे
प्रधान मंत्री आवास योजना की लिस्ट देखेने के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमज़ोर वर्ग के लोगो को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है तथा पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को केंद्र सरकार प्लेन क्षेत्रो में मकान बनाना के लिए 120 ,000 रूपये तथा पहाड़ी क्षेत्रो में मकान का निर्माण करने के लिए 130 ,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है |
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana
इस योजना के तहत सरकार 2022 तक इछुक लाभार्थियों को 1 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराएगी |इस योजना के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा | Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2020 के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग परिवारों को पक्का घर बनाने ने लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी और इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना घर बनाना का सपना पूरा कर सकते है |
ग्रामीण आवास योजना की लागत
इस योजना के तहत 1 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए कुल लागत 1, 30, 075 करोड़ है । इस लागत का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 60 :40 के आधार पर किया जायेगा । पूर्वात्तर राज्यों और तीन हिमाचल राज्यों अर्थात जम्मू कश्मीर , हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में यह अनुपर 90 :10 है । ग्रामीण आवास योजना 2020 के अंतर्गत संध शासित क्षेत्रो के मामले में पूरी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा ।इस योजना के तहत कुल लागत में केंद्रीय अंश 81 ,975 करोड़ रूपये होगा ।जिसमे से 60000 रूपये करोड़ रूपये की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी ।और शेष 21 ,975 करोड़ रूपये की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लेकर की जाएगी । जिसका परिशोधन 2022 के बाद बजटीय अनुदान से किया जायेगा ।
PM आवास योजना के लाभार्थी कौन हैं?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
- मध्यम आय वर्ग 1
- मध्यम आय वर्ग 2
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाले लोग
PM Gramin Awas Yojana की पात्रता
- इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- ऐसे परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- ऐसे परिवार जिनमे कोई सदस्य निशक्त जन हो या जिनको कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो ।
- दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार ।
- इस योजना के तहत एक घर की वार्षिक आय रु. 3 लाख से रु. 6 लाख के भीतर होनी चाहिए |
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