प्रधानमंत्री आवास योजना



 प्रधानमंत्री आवास  योजना

A. अिास एिं शहरी गरीबी ईपशमन मंत्रालय

(MINISTRY: HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION) A.1. प्रधानमंत्री अिास योजना (PMAY)

(Pradhan Mantri Awas Yojana)

PMAY & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के वलए िषव 2022 तक अिास वमशन

ईद्देश्य

ऄपेवक्षत लाभाथी

मुख्य विशेषताएं

 पूरे देश में 2 करोड घरों का वनमावण करना

 500 क्लास 1 शहरों पर प्रारंवभक रूप से ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को किर करना वजसमे 4041 िैधावनक कस्बें सवम्पमवलत होंगे

 BPL

 देश के शहरी भागों में रहने िाले EWS (अर्शथक रूप से कमजोर समूह) एिं LIG (वनम्न अय समूह) ेणी के लोग

 मध्यम अय िगव (MIG- 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की िार्शषक अय) के ऄन्ततगवत अने िाले लोग।

 अिास का स्िावम्ि मवहला के नाम ऄथिा ईसके पवत के साथ संयुि रूप से होगा

 राज्यों को अिास वनमावण की स्थानीय अिश्यकताओं को पूरा करने के वलए वनयमों में छूट दी गयी है

 स्लम ररहैवबवलटेशन प्रोग्राम (बस्ती पुनिावस कायवक्रम) के तहत प्रवत अिास औसतन एक लाख रु. केन्तद्रीय ऄनुदान के रूप में ईपलब्ध होगा

 यह योजना वनम्नवलवखत तीन चरणों में कक्रयावन्तित की

(a) चरण I (April 2015 - March 2017) - राज्यों/केंद्र शावसत प्रदेशों से ईनकी आच्छानुसार चुने गए 100 शहरों को किर ककया जायेगा; (b) चरण II (April 2017 - March 2019) - 200 ऄवतररि शहर किर ककये जायेंगे और (c) चरण III (April 2019 - March 2022) शेष सभी शहर किर ककये जायेंगे

 आस योजना के ऄन्ततगवत होने िाले वनमावण कायों की प्रगवत की वनगरानी हेतु वजओ टैवगग का प्रािधान ककया गया है; आलेक्रॉवनक पूंजी प्रिाह को सुवनवित करने के वलए पवब्लक फाआनेंवसयल मैनेजमेंट वसस्टम (PFMS) को ऄपनाया गया है। वनमावण संबंधी निीन प्रौद्योवगककयों को ऄपनाये जाने के वलए टेक्नोलॉजी सब वमशन प्रारंभ ककया गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री अिास योजना (PMAY) को बढािा देने हेतु अिासीय क्षेत्र को ‘बुवनयादी ढांचे का दजाव’ भी कदया है। A.2. दीन दयाल ऄन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी अजीविका वमशन

(Deen Dayal Antyodaya Yojana/National Urban Livelihoods Mission)

ईद्देश्य

ऄपेवक्षत लाभाथी

मुख्य विशेषताएं

 शहरी गरीबी से संबंवधत प्राथवमक मुद्दों पर केवन्तद्रत, जैसे

कौशल प्रवशक्षण प्रदान करना, ईद्यमशीलता का विकास करना, शहरी गरीबों को सिैतवनक रोज़गार और स्िरोजगार के ऄिसर ईपलब्ध करिाना

 शहरों में वनिास करने िाले गरीब तथा अिास विहीन

 शहरी गरीब

 स्रीट िेंडर

 झुग्गीिासी

 बेघर

 कूडा

 यह योजना मौजूदा ‘स्िणव जयंती शहरी रोज़गार’ योजना’ का स्थान लेगी

 शहरी गरीबों को स्ियं सहायता समूहों (SHGs) में संगरठत करना

लोगों को चरणबि रूप से अधारभूत सुविधाओं से युि अ य स्थल ईपलब्ध करिाना

 शहरों में वनिास करने िाले गरीब तथा अिास विहीन लोगों की अजीविका संबवधत वचताओ का वनिारण करना

बीनने िाले

 बेरोजगार

 वनःशिजन

 शहरी गरीबों को बाजार अधाररत रोज़गार ऄिसरों के योग्य बनाने के वलए कौशल विकास के ऄिसर पैदा करना

 अिासहीन शहरी लोगों सवहत शहरी गरीबों को चरणबि रूप से अधारभूत सुविधाओं से युि अ य प्रदान करना

B. वित मंत्रालय
(MINISTRY OF FINANCE)

B.1.नेशनल पेंशन स्कीम NPS
(National Pension Scheme)
ईद्देश्य
ऄपेवक्षत लाभाथी
मुख्य विशेषताएं
 सभी नागररकों को सेिावनिृवत अय प्रदान करना
 पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागररकों में सेिावनिृवत संबंधी बचत की अदत डालना
 18-60 िषव की अयु िाले सभी भारतीय नागररक
 रटयर 1 के सभी सरकारी कमवचारी
 सभी नागररक जैसे
वनजी कमवचारी एिं ऄसंगरठत क्षेत्र के वमक
PFRDA द्वारा प्रशावसत ऄंशदान योजना के रूप में पररभावषत 3 प्रकार :
 रटयर 1 NPS एकाईंट
 रटयर 2 NPS एकाईंट
 NPS - स्िािलंबन योजना
 सरकार की स्िािलंबन योजना ‘NPS लाआट’ के सभी ितवमान सदस्य स्ितः ही ‘ऄटल पेंशन योजना’ में स्थानांतररत हो जायेंगे। यह ऄब स्िािलंबन योजना का स्थान लेगी।
 साधारण: NPS के रूप में ऄकाईंट खुलिाने पर एक ‘स्थायी सेिावनिृवत खाता संख्या (PRAN)’ प्रदान की जाती है, जो कक एक ऄवद्वतीय नंबर है और यह ऄवभदाता (NPS में योगदान करने िाले) के साथ अजीिन रहेगा।
 िहनीय (पोटेबल): मौजूदा सभी पेंशन योजनाओं, वजसमें EPFO की योजनाएं भी सवम्पमवलत हैं, के विपरीत NPS सभी प्रकार के नौकररयों तथा सभी स्थानों पर सीमलेस (वनबावध) पोटेवबवलटी की सुविधा प्रदान करता है।
 वनिेशक समग्र जोवखम को विवभन्न पररसम्पपवत िगों में बांटने के विकर्लप को चुन सकते है, वजसे पररसम्पपवत अिंटन(asset allocation) कहा जाता है, (e=equity, c=credit risk, securities other than government, g=government securities)
 NPS ऄकाईंट के बंद होने पर, वनकासीयोग्य रावश में से कुल जमा रावश के केिल 40% पर टैक्स छूट दी गइ है। NPS ऄकाईंट को बंद ककए वबना आसमें से धन वनकालने पर ककसी प्रकार की कर छूट नहीं प्रदान की गइ है।
B.2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
(Pradhan Mantri MUDRA Yojana)
ईद्देश्य
ऄपेवक्षत लाभाथी
मुख्य विशेषताएं
 युिाओं को रोज़गार खोजकताव से रोजगार सृजनकताव बनाना
 कोइ भी भारतीय
 यह एक लघु ऊण प्राप्तकताव को गैर कृवष अय ई्पादक गवतविवधयों के वलए सािवजवनक क्षेत्र के सभी बैंको, जैसे

 ऐसे ईद्यमों को औपचाररक वित्तीय प्रणाली के तहत लाकर तथा ईन्तहें सस्ते ऊण ईपलब्ध कराकर “गैर--वित्तपोवषत को वित्तपोवषत” करना।
 सूक्ष्म आकाआयों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (MFIs) का विकास एिं ईन्तहें पुनर्शित प्रदान करना
नागररक वजसके पास गैर--कृवष क्षेत्र के वलए व्यिसाय की योजना हो
PSU बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोअपरेरटि बैंक, वनजी बैंक, विदेशी बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं (MFIs) और गैर--बैंककग वित्तीय कंपनी (NBFC), से 10 लाख रु. तक के ऊण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाती है।
 मुद्रा बैंक (माआक्रो यूवनट्स डेिलपमेंट एंड ररफाआनेंस एजेंसी बैंक) द्वारा 3 प्रकार के ऊण अिंरटत ककए जाएंगे --
 वशशु : 50,000 रु तक के ऊण
 ककशोर : 50,000 से 5 लाख तक के ऊण
 तरुण : 5 लाख से 10 लाख तक के ऊण
 PMMY योजना के तहत कदए जाने िाले ऊण के वलए कोइ सवब्सडी नहीं दी जाती है।
 RBI ने बैंकों को सूक्ष्म लघु ईद्यम क्षेत्र की आकाआयों को कदए गये 10 लाख रु तक के ऊणों के वलए कोलैटरल संबंधी सुरक्षा पर बल न देने का अदेश कदया है।
 यह देश भर में ईपवस्थत सभी बैंकों में ईपलब्ध है।
 मुद्रा बैंक, गैर--बैंककग वित्तीय संस्थान (NBFC), को--ओपरेरटि सोसाआटी, ऄनुसूवचत िावणवज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अकद जैसी ऄंवतम स्तर तक वित्त ईपलब्ध कराने िाली (लास्ट माआल फाआनेंससव) सभी वित्तीय संस्थाओं को पुनर्शित्त प्रदान करेगा।
B.3. जन सुरक्षा योजना: ऄटल पेंशन योजना
(Jan Suraksha Yojana: Atal Pension Yojana)
ईद्देश्य
ऄपेवक्षत लाभाथी
मुख्य विशेषताएं
 ऄंशदाता 60 िषव की अयु के ईपरांत ऄपने ऄंशदान के अधार पर एक न्तयूनतम वनधावररत पेंशन प्राप्त करेगा।
 18 से 40 िषव की अयु िाले सभी भारतीय नागररक आससे जुड सकते हैं।
 कोइ भी बैंक खाता धारक जो ककसी िैधावनक सामावजक सुरक्षा योजना से नहीं जुडा है, आस योजना से जुड सकता है।
 यह मुख्य रूप से ऄसंगरठत क्षेत्र के नागररकों पर केंकद्रत है।
 केंद्र सरकार प्र्येक पात्र ऄंशदाता को 5 िषव तक ईसके कुल ऄंशदान का 50% ऄथिा प्रवत िषव 1000 रु., जो भी कम हो, का सह--ऄंशदान करेगी।
 यह योजना स्िािलंबन योजना का स्थान लेगी दृष्टव्य है की स्िालंबन योजना देश के सभी भागों में ऄवधक लोकवप्रय नहीं हो पायी थी।
 60 िषव की अयु से पूिव आस योजना का ्याग नहीं ककया जा सकता है।
 योजना के लाभाथी की मृ्यु की वस्थवत में ईसका जीिन साथी समान रावश की पेंशन प्राप्त करने के वलए ऄवधकृत होगा।
B.4. जन सुरक्षा योजना-- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
(Jan Suraksha Yojana-Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)
ईद्देश्य
ऄपेवक्षत लाभाथी
मुख्य विशेषताएं
 आस योजना का प्रमुख लक्ष्य ककसी भी दुघवटना बीमा के तहत न अने िाली जनसंख्या को 12 रु प्रवत िषव के ऄ्यंत सस्ते प्रीवमयम िाली आस योजना के तहत किर करना।
 18 से 70 िषव के अयु समूह के लोगों के वलए ईपलब्ध।
 वजनके पास बचत बैंक खाता है।
 जो 31 मइ को या ईस से पहले, िार्शषक निीकरण के अधार पर 1 जून से 31 मइ तक की किरेज ऄिवध के वलए, आससे जुडने और ऄपने खाते से ऑटो डेवबट की सुविधा के वलए सहमवत देंगे।
 दुघवटना में मौत एिं स्थायी पूणव विकलांगता के वलए 2 लाख रु. का जोवखम किरेज ईपलब्ध होगा।
 स्थाइ अंवशक विकलांगता के वलए 1 लाख रु.
 कोइ भी व्यवि जो आस योजना से ककसी भी समय खुद को ऄलग कर लेता है, िह भविष्य में िार्शषक प्रीवमयम चुकाकर कभी भी आससे जुड सकता है।
 यह योजना पवब्लक सेक्टर जनरल आंश्योरंस कंपनीज (PSGICs) तथा ऄन्तय जनरल आंश्योरंस कंपनीज के माध्यम से प्रदान/प्रशावसत की जा रही है।
B.5. जन सुरक्षा योजना-- प्रधान मंत्री जीिन ज्योवत बीमा योजना
(Jan Suraksha Yojana - Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

ईद्देश्य

ऄपेवक्षत लाभाथी
मुख्य विशेषताएं
 एक िषीय जीिन बीमा योजना
 प्रवत िषव निीकरण
 ककसी भी कारण से मृ्यु के वलए किरेज ईपलब्ध कराता है
 18 से 50 िषव के अयु समूह के वलए ईपलब्ध
 1 जून 2015 से आससे जुडे लोगो के जीिन संबंधी जोवखम का किर प्रारम्पभ
 1 जून से 31 मइ की ऄिवध के वलए प्रवत िषव प्रवत सदस्य 330 रु. के प्रीवमयम पर 2 लाख रुपये का जीिन बीमा ईपलब्ध होगा।
B.6. िररष् ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY)
[(Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY)] ईद्देश्य लाभाथी मुख्य विशेषताएं  िृिािस्था के दौरान सामावजक सुरक्षा प्रदान करना तथा बाजार की ऄवनवित पररवस्थवतयों के कारण िृि व्यवियों को प्राप्त होने िाली ब्याज संबंधी अय में भविष्य में होने िाली वगरािट से ईनकी सुरक्षा करना।  60 िषव और ईससे ऄवधक अयु के िृि व्यवि।  यह योजना 10 िषों के वलए वनवित पेंशन प्रदान करेगी। यह पेंशन रावश 8 प्रवतशत ररटनव की गारंटी युि दर पर अधाररत होगी।  आसका कायावन्तव्यन भारतीय जीिन बीमा वनगम (LIC) के माध्यम से ककया जाएगा।  LIC द्वारा प्राप्त ककये गए ररटनव और 8% ब्याज की गारंटी के बीच ऄंतर के कारण होने िाली हावन की पूर्शत LIC को दी जाने िाली सवब्सडी के माध्यम से की जाएगी।

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